सीहोर कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये पूरे देश एवं प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मकालीन मूंग एवं अन्य फसलों की बोनी को देखते हुए जिले में संचालित पंजीकृत उर्वरक, बीज एवं पौध सरंक्षण औषधि विक्रेता सहित विभिन्न कृषि आदान की उपलब्धता आवश्यक वस्तु के रूप में बनाए रखें एवं कृषकों की मांग अनुसार उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि यदि कोई थोक एवं फुटकर व्यापारी द्वारा आवश्यक वस्तु का कृत्रिम अभाव बनाकर कालाबाजारी की जाती है तो ऐसा कृत्य कारित करने पर आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 एवं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत दण्डात्मक कार्यवाही जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील है।